Central Government Employees News – Rule 37-29C लागू, ET की खबर का अर्थ हिंदी में पढ़िए


केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली pension में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत, यदि कोई PSU कर्मचारी सेवा के दौरान अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त होता है, तो उसे न केवल PSU की pension से, बल्कि पूर्व सरकारी सेवा की pension से भी वंचित किया जा सकता है। यह बदलाव सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। सरकार ने Central Civil Services (Pension) Rules में संशोधन करके इस नए प्रावधान को लागू किया है। यह बदलाव Ministry of Personnel द्वारा किया गया है।  

Central Civil Services Pension Rules 2021: New Rule 37(29C) Explained

Economic Times की एक खबर के अनुसार, केंद्र सरकार ने Central Civil Services Pension Rules 2021 में संशोधन कर नया नियम Rule 37(29C) लागू किया है। इसके तहत, यदि किसी PSU कर्मचारी को गलत कार्य के कारण नौकरी से निकाला जाता है, तो उसे retirement benefits जैसे pension और gratuity नहीं मिलेंगे। यह निर्णय संबंधित मंत्रालय की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। सरकार का यह कदम PSU कर्मचारियों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।  

Impact of New Pension Rules on Government and PSU Employees

पहले, यदि किसी कर्मचारी को PSU में काम करते समय बर्खास्त किया जाता था, तो उसकी पूर्व सरकारी नौकरी से जुड़ी pension और अन्य retirement benefits पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। Rule 37(29)(c) के तहत यह स्पष्ट था कि PSU में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सरकारी pension पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब इस नियम को संशोधित कर नया प्रावधान लागू किया गया है। यह बदलाव Supreme Court के 9 जनवरी 2023 के आदेश के बाद किया गया है। इस नीति से सरकार का अनुशासनहीनता के प्रति और सख्त रुख स्पष्ट होता है। 

Who Will Be Affected by the New PSU Pension Rule Changes?

यह नया नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले सरकारी सेवा में नियुक्त हुए थे और बाद में किसी PSU जैसे BSNL, HAL, या BHEL में स्थानांतरित हुए। इस नियम का प्रभाव उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो सरकारी सेवा से PSU में गए हैं।

Review Process for Pension Forfeiture in PSU Dismissals

यह निर्णय अंतिम नहीं होगा। यदि किसी कर्मचारी को PSU से बर्खास्त किया जाता है, तो उस फैसले की समीक्षा संबंधित मंत्रालय द्वारा की जाएगी। अर्थात, pension जब्त करने का निर्णय केवल PSU द्वारा नहीं, बल्कि मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ही लागू होगा।  

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