सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का मामला: कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, इस वजह से बरी हुआ एक आरोपी


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बैंक कलेक्शन कम्पनी के सुरक्षा गार्ड की हत्या कर लूट के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 06 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया है।

सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर की थी हत्या 

दरअसल, यह घटना बीते 06 जुलाई 2019 की है। जब कंपू थाना क्षेत्र के शिवपुरी लिंक रोड इलाके में सीएमएस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड जो कलेक्शन का काम करते थे, उनमें से एक रमेश तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में 03 लोग शामिल थे। जबकि चार लोग रेकी करने में शामिल थे। हत्या के बाद कुल 08 लाख 29 हजार 400 रुपये की रकम की लूट की गई थी।

पुलिस ने 7 आरोपियों को किया था गिरफ्तार 

कम्पू पुलिस ने जांच के दौरान सभी सात आरोपियों को पकड़ लिया था। इनसे लूटी गई रकम भी पूरी बरामद की थी। पुलिस की विवेचना के बाद सबूत इकट्ठे कर कोर्ट में पेश किये गए। उस पर सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाई गई। 

सबूत के अभाव में एक आरोपी बरी 

कोर्ट ने आरोपी नवीन शर्मा,धर्मेंद्र जाट, आकाश बघेल, तपेश गौतम, नवाब सिंह गुर्जर, रणजीत चौहान सहित कुल 06 लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं संदेह के आधार पर आरोपी शैलू को बरी किया है। 

हत्या के बाद फैली थी सनसनी 

बता दें कि दिनदहाड़े की गई लूट और हत्या की घटना के बाद सनसनी फैल गई थी। पुलिस के लिए इन बदमाशों को पकड़ना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब न्यायालय ने ट्रायल पूरी करने के बाद वारदात के आरोपियों को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई है।

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