BNSS- 231, आरोपी को सत्र न्यायालय द्वारा कितने दस्तावेज निशुल्क दिए जाते हैं, जानिए
Police officer चार्जशीट को Magistrate को देता है या कोई व्यक्ति डायरेक्ट Chief Judicial Magistrate के पास कोई Complaint करता है, तब Magistrate ऐसे अपराध की Inquiry करवा सकता है एवं गंभीर मामले को सुनने का अधिकार Sessions Court का है। तब सारी Inquiry रिपोर्ट को CJM, Sessions Court आरोप के Trial के लिए भेज देगा। तब सत्र न्यायालय आरोपी व्यक्ति को उसके बचाव करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज निःशुल्क (Free) देगा।
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 231 की परिभाषा
Police Report से भिन्न किसी मामले का Trial मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा रहा है तब Sessions Court आरोप के विचारण (Trial) समय अभियुक्त (Accused) को बिना विलम्ब (Delay) किए हुए निम्न दस्तावेज निःशुल्क देगा:-
1. उन सभी व्यक्तियों के बयान, शपथ (statement, oath) जिनकी परीक्षा Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की धारा 223 एवं 225 के अधीन लेखबद्ध किये गए हैं।
2. अगर पुलिस Investigation के दौरान कोई बयान (Statement) लेखबद्ध हो या Magistrate के समक्ष कोई कथन स्वीकृति कर लेखबद्ध किया गया है।
3. Magistrate द्वारा कोई दस्तावेज, सामग्री जिस पर आरोपी पर अभियोजन (Prosecution) चलाया जा रहा है।
नोट:- कोई Documents या सामग्री (Material) विशालतम हैं जिसकी Copy दी नहीं जा सकती है तब आरोपी स्वयं या उसके Advocate के साथ ऐसे Documents का निरीक्षण (inspection) कर सकते हैं।
Important note:-
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, की धारा 230 में मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट को आरोपी को देता है एवं Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की धारा 231 में पुलिस की रिपोर्ट के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की जाँच रिपोर्ट भी अरोपी को अपने बचाब के लिए दी जाएगी। खकबी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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