कोरोना काल में रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी: कोर्ट ने फार्मासिस्ट और एजेंट को सुनाई 2 साल की सजा, 50-50 हजार का लगाया जुर्माना


समीर शेख, बड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कोरोना काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का एक मामला सामने आया था। अब इस मामले में फार्मासिस्ट और एजेंट को कड़ी सजा सुनाई गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गुरुपद अस्पताल के बाहर विनय रजक नाम का व्यक्ति रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है। वह 3,400 रुपये के सरकारी रेट वाले इंजेक्शन को 25,000 रुपये में बेच रहा था। पुलिस ने आरक्षक प्रीतम को एजेंट बनाकर विनय रजक के पास भेजा। विनय रुपये लेकर अस्पताल के अंदर गया और इंजेक्शन लेकर लौटा। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। 

READ MORE: ‘गोरा रंग देख के दीवाना हो गया…’, आर्केस्ट्रा में ‘मास्टर जी’ ने लगाए ठुमके, महिला डांसर पर की नोटों की बारिश, Video वायरल 

पूछताछ में पता चला कि इंजेक्शन गुरुपद अस्पताल के मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट राहुल बड़गुर्जर से लिया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि यह इंजेक्शन मरीज अखिलेश सोनी के लिए था। दो इंजेक्शनों में से एक लगाने के बाद मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। बचा हुआ एक इंजेक्शन राहुल ने सरकार को वापस न करके विनय के माध्यम से बेचने का फैसला किया। 25,000 रुपये में से 5,000 रुपये विनय को कमीशन के रूप में मिलने थे।

READ MORE: प्रेम हो तो ऐसा: शादी के कार्ड में लिखाया डॉग का नाम, शेरु के लिए दर्जी से सिलाई स्पेशल ड्रेस, बोले- ये हमारे बेटे के समान

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के तहत दोषी पाया। विनय रजक और राहुल बड़गुर्जर को 2-2 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक दीपक चौहान ने केस की पैरवी की।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *