दो राशन दुकान संचालक के खिलाफ FIR: 23 लाख के राशन की कालाबाजारी, हितग्राहियों से पर्ची लेकर नहीं दिया अनाज, कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई


कुमार इंदर, जबलपुर। कलेक्टर के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए दो राशन दुकान संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है , आरोप है कि जबलपुर के परियट पिपरिया शासकीय उचित मूल्य की दुकान की अध्यक्ष और विक्रेता ने मिलकर अपनी दो दुकानों से 23 लाख रुपए के राशन की कालाबाजारी कर दी। सूचना के आधार पर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जांच के बाद दोनों दुकान संचालक और दुकान अध्यक्ष के खिलाफ FIR करवाई है।

टीम गई तो दुकान में ताला लटका मिला

प्रशासन को शिकायत मिली थी कि हितग्राही दुकानों के चक्कर काट काट परेशान हो गए लेकिन उन्हें कोई राशन नहीं मिला लेकिन उनके नाम की पर्ची जरूर कट गई। दुकान की अध्यक्ष शहाना बेगम और विक्रेता इमरान मंसूरी है। पुलिस ने बताया कि वार्ड-76 में शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जाता है जिसको लेकर हितग्राहियों ने शिकायत की थी। दुकान अक्सर बंद रहने से राशन नहीं मिलता। जिसके बाद जांच टीम 13, 15 और 17 मई को परियट पिपरिया दुकान गई, लेकिन दुकान में ताला लटका मिला और तो और वहां दुकान का कोई बोर्ड भी नहीं लगा था।

हितग्राहियों के नाम आवंटन बता गड़बड़झाला

अधिकारियों ने दुकान के पास से ही इमरान को फोन करके बुलाया, ताकि दुकान में मौजूद स्टॉक जांच की जा सके, लेकिन वह नहीं आया। वहीं एक टीम इसी सहकारी भंडार की चितरंजन दास वार्ड की दुकान का निरीक्षण करने 15 मई को ही पहुंची, तो वह भी बंद मिली। विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें राशन नहीं दिया गया, लेकिन उनकी पर्ची निकाल ली गई। जांच में सामने आया कि दोनों दुकानों से 8 लाख 59 हजार रुपए का गेहूं, 14 लाख 82 हजार रुपए का चावल और दो हजार रुपए की शक्कर का आवंटन हितग्राहियों के नाम बता कुल 29 लाख रुपए के राशन का गड़बड़झाला किया था। जांच के बाद गोहलपुर थाने में सहायक आपूर्ति अधिकारी ने एफआइआर दर्ज कराई।

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