अब SIT करेगी कुलगुरु पर लगे आरोपों की जांच: हाईकोर्ट ने DGP को दिए तीन सदस्यीय एसआईटी गठन के निर्देश, 16 जून को पेश करनी होगी रिपोर्ट
कुमार इंदर, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु पर महिला अधिकारी को प्रताड़ना के आरोप की जांच अब एसआईटी करेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुलगुरु राजेश वर्मा पर लगे आरोपों की जांच एसआईटी करेगी। इस बाबत हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए के इसके लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित की जाए। यही नहीं हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि तीनों अधिकारी जबलपुर जिले के बाहर के होने चाहिए। हाईकोर्ट ने एसआईटी को 16 जून तक अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि इससे पहले इस मामले की जांच रिपोर्ट से हाईकोर्ट ने असंतोष जताया था।कोर्ट में इसके पहले सुनवाई में निर्देश दिए थे यदि जांच समिति ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो फिर इस मामले की जांच किसी अन्य एजेंसी से करवाई जाएगी। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने पहले की जांच कमेटी से असंतोष होकर एसआईटी टीम का गठन किया।
मीटिंग के दौरान महिला अधिकारी को गंदे इशारे
महिला अधिकारी के आरोप में कहा गया है कि 21 नवंबर 2024 को एक मीटिंग के दौरान कुलगुरू ने न केवल महिला अधिकारी को गंदे इशारे करने का आरोप लगाया बल्कि अभद्र टिप्पणी करने भी की थी, जिसकी शिकायत यहां से लेकर भोपाल के अधिकारियों तक भी की गई है यही वजह है कि महिला द्वारा शिकायत पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली है।
सीसीटीवी फुटेज जमा करने के निर्देश
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु के खिलाफ लगे आरोप की जांच करने के लिए घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज पेश करने के लिए निर्देश दिए थे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये भी पूछा था की घटना वाले दिन बैठक रूम का सीसीटीवी फुटेज चालू था या नहीं।
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