‘वुशु’ खेल संचालन: समिति के गठन पर HC ने मांगा जवाब, MP सरकार की नियुक्त नई कमिटी को एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कर दिया था भंग


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ‘वुशु’ खेल के संचालन के लिए बनाई समिति के गठन पर जबलपुर हाईकोर्ट ने आज संज्ञान लिया है। कोर्ट ने वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके लिए 4 हफ़्तों का समय दिया गया है।

MP सरकार की बनाई समिति को किया गया था भंग

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार के वुशु एसोसिएशन की समिति के गठन के बावजूद वुशु एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने नई बॉडी गठित कर दी थी। साथ ही सरकार की ओर से बनाई गई कमिटी को भंग कर दिया गया था। मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन में दो समितियों के बीच विवाद को लेकर गोरखपुर एसडीएम को प्रशासक बनाया गया था। 

वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गठित कमेटी को बताया था संवैधानिक 

प्रशासक ने जनवरी 2025 को चुनाव कराकर नई समिति का गठन कर दिया था। 20 दिसंबर 2024 को वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से तीसरी कमेटी का गठन कर दिया था। तीसरी कमेटी के गठन को लेकर प्रशासक की ओर से नियुक्त समिति ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। प्रशासक की नियुक्त कमेटी ने वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गठित कमेटी को संवैधानिक बताया था।

याचिका में पूछे गए ये सवाल

वुशु एसोसिएशन और मध्य प्रदेश के सचिव मनोज गुप्ता ने याचिका लगाई है। याचिका में वकील दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा है। याचिका में पूछा गया कि मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन की नई समिति की गठन के बाद फैसला क्यों लिया गया? प्रशासक नियुक्त होने के पहले वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कमेटी गठित क्यों नहीं की? साथ ही यह भी पूछा कि प्रशासक द्वारा वैधानिक रूप से चुनाव कराकर समिति गठन करने के बाद क्यों हस्तक्षेप किया जा रहा है?

4 सप्ताह बाद पेश करना होगा जवाब 

बता दें कि इस मामले में वूशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश खेल विभाग के डायरेक्टर को पार्टी बनाया गया है। चार सप्ताह बाद कोर्ट में जवाब पेश करना होगा। 

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