पूर्व सरपंच समेत 8 को उम्रकैद: तीन बरी, ये है पूरा मामला


योगेश पाराशर, मुरैना. मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बीते दिनों जनपद पंचायत कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले जिला न्यायालय ने पूर्व सरपंच समेत 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि तीन लोगों को बरी किया गया है.

यह मामला साल 2019 का है. दरअसल, जनपद पंचायत कर्मचारी जगन्नाथ सिकरवार, शिवचरण शाक्य, सतेंद्र सिकरवार और सौरभ सिकरवार सुभाष सिंह सिकरवार की गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहे थे. तभी दो गाड़ियों में आए हथियारबंद बदमाशों ने जौरा थाना क्षेत्र के बिलगांव के पास उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी.

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इस गोलीबारी में जनपद कर्मचारी शिवचरण शाक्य की मौत हो गई थी. जबकि जगन्नाथ सिकरवार और सुभाष सिंह सिकरवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले की जांच तत्कालीन एडिशनल एसपी आशुतोष बागरी को सौंपी गई थी. 15 मई को जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए देवगढ़ क्षेत्र के पूर्व सरपंच रामकिशोर उर्फ कल्लू और उसके सात साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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