बदतमीज मंत्री विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज, पढ़िए कौन-कौन सी धारा लगी है


भारत की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश पर आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1) (ख), 197(1) (ग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईए जानते हैं कि इन धाराओं में किस प्रकार के अपराध को कितनी सजा देने का प्रावधान है। 

मप्र पुलिस का प्रेसनोट

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में देर रात पुलिस मुख्यालय ने बताया कि, दिनांक 12.05.2025 को ग्राम रायकुंडा, थाना मानपुर, जिला इंदौर (ग्रामीण) मे आयोजित एक कार्यक्रम मे श्री विजय शाह, मंत्री म.प्र. शासन द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया था। उनके संबोधन के कुछ अंश प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक तथा सोशल मीडिया मे वायरल हुये। मीडिया मे प्रकाशित उक्त संबोधन का माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा स्वमेव संज्ञान लेते हुए WP No.17913/2025 दिनांक 14.05.2025 को आदेश पारित किया। आदेश के परिपालन मे थाना मानपुर मे श्री विजय शाह के विरुद्द अपराध क्रमांक 188/2025 धारा 152, 196(1) (ख), 197(1) (ग) बीएनएस के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्द की गई है। 

विजय शाह के खिलाफ किस धारा में कितनी सजा का प्रावधान

धारा 152 – भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य करना। 7 वर्ष कठोर कारावास का प्रावधान। 

धारा 196(1) (ख) – धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सद्भाव में बाधा डालने वाला काम करना। 3 वर्ष कठोर कारावास का प्रावधान। 

धारा 197(1) (ग) – राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध आरोप, अभिकथन या कार्य करना। 3 वर्ष कठोर कारावास का प्रावधान। 

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