MP High Court – बदतमीज मंत्री विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश


कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ आज हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री के बयान को अपराध घोषित करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जा सकता। उसे दंडित किया जाएगा। 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह को आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज जस्टिस अतुल श्रीधरन एवं जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में स्वयं संज्ञान लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता को बुलाकर स्पष्ट किया गया और डीजीपी मध्य प्रदेश को आदेश दिया गया है कि वह मंत्री विजय शाह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके, उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। जहां उनकी सजा निर्धारित की जाएगी। 

मंत्री विजय शाह का बयान क्षमा योग्य नहीं है

हाई कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और इंटरनेट पर जितने वीडियो उपलब्ध हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का बयान, भूलवश अथवा अति उत्साह में निकले हुए शब्द नहीं थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके शब्द समाज में तनाव पैदा करने वाले और भारत देश की प्रतिष्ठा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उनके बयान से समाज में तनाव की स्थिति बन सकती है। कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरा उत्पन्न हो सकता था। इस प्रकार के व्यक्ति को दंडित किया जाना अनिवार्य है। 

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