BNSS- 221, पत्नी अपने पति के खिलाफ कब बलात्कार का मामला दायर कर सकती है, जानिए
कुछ वर्ष पहले इस विषय को लेकर काफी बहस हुई थी। स्पष्ट किया गया था कि एक महिला अपने Husband के खिलाफ बलात्कार का मामला (Rape Case) दर्ज नहीं करा सकती। अलबत्ता घरेलू हिंसा (Domestic Violence) का प्रकरण जरूर दर्ज करवा सकती है परंतु क्या आप जानते हैं, एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जब महिला को अपने Husband के खिलाफ Bharatiya Nyaya Sanhita,2023 की धारा 64 (Rape) के तहत प्रकरण दर्ज करवाने का अधिकार (rights) मिलता है। आइए जानते हैं:
यदि Police मामला दर्ज ना करे तो क्या सीधे Court में Complaint कर सकती है
अगर कोई पति (Husband) अपनी पत्नी (Wife) से न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation) डिक्री द्वारा या अन्य प्रथा (Custom) से अलग रह रहा है, एवं वह इस दौरान अपनी पत्नी से जबर्दस्ती Physical relationship बनाता है तब यह Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 67 के अंतर्गत बालात्कार का अपराध होगा। इस अपराध की Complaint किस Court में एवं किसके द्वारा होगी जानिए हैं।
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 221 की परिभाषा
“अपराध का संज्ञान (Cognizance of offences)’ – कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) मामले पर तब संज्ञान लेगा जब police report द्वारा या Victim महिला (पत्नी) द्वारा पति के विरुद्ध BNS की धारा 67 के अंतर्गत कोई परिवाद फाइल किया गया हो। अन्यथा Court इस मामले मे संज्ञान नहीं लेगा। लेखकबी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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