MP के इस जिले में खुले में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर रोक: धार्मिक आयोजनों की लेनी होगी अनुमति, सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर होगी कार्रवाई


हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत खुले में डिब्बे में पेट्रोल डीजल देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी धार्मिक आयोजन करने के लिए अनुमति लेनी होगी। वहीं सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भ्रामक मैसेज वायरल करने वालों पर कार्रवाई होगी। अगर किसी प्रकार का भ्रामक मैसेज किसी ग्रुप पर वायरल होता है तो एडमिन की जिम्मेदारी रहेगी।

इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 4 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।

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धार्मिक आयोजन की लेनी होगी अनुमति, सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

जारी आदेश के मुताबिक, शहर में किसी भी समुदाय के व्यक्ति को दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विपरीत कोई कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के उत्तेजनात्मक भाषण, सोशल मीडिया पर गलत सूचना या अफवाहें फैलाना सख्त मना है। खुले स्थानों या मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री जमा नहीं की जा सकेगी।

खुले में पेट्रोल डीजल देने पर प्रतिबंध

पेट्रोल पंपों पर बोतल या किसी अन्य कंटेनर में पेट्रोल-डीजल देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साइबर कैफे संचालकों को अनजान व्यक्तियों को बिना पहचान पत्र के सेवाएं देने की मनाही है। सभी आगंतुकों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, जिसमें उनका नाम, पता और पहचान दर्ज होगी। वेब कैमरा की मदद से हर आगंतुक की फोटो लेकर छह महीने तक उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा।

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उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि उनके ग्रुप में कोई भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट न हो। यदि ऐसा होता है तो एडमिन संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से हटाएंगे और पुलिस को सूचित करेंगे। पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी।

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