MP में SDM पर बड़ी कार्रवाई: संभागायुक्त ने किया निलंबित, जानिए क्या है पूरा मामला


हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने शासकीय कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में बड़वानी एसडीएम बहादुर सिंह बारिया को निलंबित कर दिया है। बारिया पर मनरेगा और जल गंगा संवर्धन अभियान की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने और विभागीय कार्यों में घोर लापरवाही का आरोप है।

बड़वानी जिला पंचायत की ओर से जारी पत्र के अनुसार, एसडीएम बारिया बिना अनुमति के मनरेगा और जल गंगा संवर्धन अभियान की महत्वपूर्ण बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे। 10 अप्रैल 2025 को जल गंगा संवर्धन अभियान की बैठक और 21 अप्रैल 2025 को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित पेयजल समस्या व जल प्रदाय की समीक्षा बैठक में भी वह बिना सूचना के अनुपस्थित रहे।

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मनरेगा कार्यों में घोर लापरवाही

एसडीएम बारिया के कार्यक्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेबर बजट की प्रगति मात्र 73.79 प्रतिशत रही। 114 ग्राम पंचायतों में से 56 में एक भी मानव दिवस सृजित नहीं किया गया, जबकि अन्य पंचायतों में भी मानव दिवस बहुत कम सृजित किए गए। जल गंगा संवर्धन अभियान में एसडीएम बारिया का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। तीन अमृत सरोवरों का लक्ष्य होने के बावजूद कोई भी स्वीकृत नहीं किया गया। 215 खेत तालाबों में से केवल 43 स्वीकृत हुए और उनमें से भी सिर्फ दो का कार्य प्रारंभ हुआ। डगवेल रिचार्ज योजना में 1244 का लक्ष्य था, लेकिन केवल आठ कार्य स्वीकृत हुए और कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ।

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अनुशासनहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी

संभागायुक्त दीपक सिंह के मुताबिक, एसडीएम बारिया ने शासन के निर्देशों और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है। उनके इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियमों का उल्लंघन माना गया है। निलंबन आदेश के तहत एसडीएम बारिया का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बड़वानी निर्धारित किया गया है।

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