MP में अफसर के लग्जरी वाहनों पर फाइनेंस की रोक: ग्रेड के आधार पर इतने लाख रुपये तक खरीद सकेंगे गाड़ी, सभी विभागों को निर्देश जारी


शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के अधिकारियों को सरकारी गाड़ी खरीदने से पहले अब विभाग के बजट को भी देखना होगा। प्रदेश सरकार ने लग्जरी वाहनों पर ब्रेक के साथ कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। एमपी सरकार ने अफसरों की लग्जरी वाहनों पर फाइनेंस पर रोक भी लगा दी है।

मध्य प्रदेश में अधिकारियों के ग्रेड के हिसाब से गाड़ी खरीदी की जाएगी। सरकार की तरफ से अलग-अलग ग्रेड के हिसाब से कीमत तय की है। ग्रेड के आधार पर 7 से 18 लाख कीमत तक अधिकारी गाड़ी खरीद सकेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी किया है, जिसमें गाड़ी खरीदी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं।

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वित्त विभाग ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने की भी पात्रता दी है। ग्रेड 1 के अधिकारी 12 लाख, ग्रेड 2 के अधिकारी 10 लाख, ग्रेड 3 के अधिकारी 7 लाख तक के वाहन खरीद सकेंगे। वहीं सरकारी विभागों में किराए पर लगने वाले वाहनों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं।

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किराये के वाहनों के लिए ये है प्लान

  • वाहन किराये पर लिये जाने की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर दी जाएगी।
  • मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों का पालन कर वाहनों के नियोजन के लिए दर का निर्धारण किया जा सकेगा।
  • क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड बाहन ही किराये पर लिए जा सकेंगे।
  • मासिक आधार पर बाहुन किराये पर लिए जाने के लिए मुख्यालय पर अधिकतम 800 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जाएगा।
  • शासकीय कार्य से मुख्यालय बाहर यात्रा करने पर इसका अनुमोदन नियंत्रण अधिकारी से कराना होगा।
  • किराये के बाहुन के लिये किये गये संविदा का कार्यान्वयन सेवा प्रदाता द्वारा संविदा अनुसार किया जा रहा है, इसका निरंतर परिवीक्षण (Monitoring) विभागाध्यक्ष द्वारा भी सुनिश्चित किया जाएगा।
  • किराये का वाहन नियोजन की स्थिति में संबंधित कार्मिक के वेतन से परिवहन विभाग के दिशा-निर्देश अनुसार निर्धारित राशि काटी जाकर मुख्य शीर्ष 0070-उपशीर्ष 60-लघुशीर्ष 800-योजना क्रमांक 0099 में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा।

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