MP HIGH COURT ने कृषि विस्तार अधिकारी चयन सूची की समीक्षा के आदेश दिए


इंदौर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित Rural Agricultural Extension Officer (Class-III) भर्ती परीक्षा की चयन सूची को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि चयन सूची की समीक्षा की जाए और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो चयन सूची फिर से जारी की जाए। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने मीनाक्षी द्वारा दायर याचिका (WP-3954-2025) पर 2 मई, 2025 को यह आदेश पारित किया।

मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी चयन परीक्षा में नियम 11.2 और 11.3 का उल्लंघन

याचिकाकर्ता ने 6 जनवरी, 2025 को जारी चयन सूची को चुनौती दी थी, जिसमें उनका नाम शामिल नहीं था। याचिकाकर्ता के अनुसार, अंतिम परिणाम (2 फरवरी, 2024 की प्रतीक्षा सूची में ओबीसी श्रेणी में क्रमांक 10 पर नाम शामिल था) घोषित होने के बाद चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने से रिक्तियां उत्पन्न हुईं। उनका आरोप था कि इन रिक्तियों को मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 के नियम 11.2 और 11.3 का पालन किए बिना, केवल अनारक्षित श्रेणी के व्यक्तियों से भरा जा रहा है, जबकि नियमानुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो अनारक्षित श्रेणी के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने नियमों के पालन का निर्देश दिया

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता की शिकायत में दम है। हाई कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे चयन सूची तैयार करते समय 2013 के नियमों के नियम 11.2 और 11.3 में निर्धारित प्रक्रिया का उचित रूप से पालन करें। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नियमों का पालन करने के बाद यदि याचिकाकर्ता नियुक्ति पाने की हकदार पाई जाती है, तो नई चयन सूची जारी होने के दो महीने के भीतर उन्हें नियुक्ति दी जाए। 

इस प्रकार, हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए उसका निपटारा कर दिया है। इस आदेश से उन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनका चयन नियमों के कथित उल्लंघन के कारण प्रभावित हुआ है। 

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