‘तलाक लिए बिना दूसरी शादी अवैध’, अनुकंपा नियुक्ति याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तो उसे अवैध ही माना जाएगा। यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने दूसरी शादी रचाने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…

दरअसल, ग्वालियर निवासी सुनंदा (परिवर्तित नाम) ने पहले पति मनफूल को तलाक दिए बिना रमेश कुमार (परिवर्तित नाम) से शादी कर ली थी। रमेश केंद्रीय विभाग में ड्राइवर के पद पर पदस्थ था। दूसरे पति रमेश की मौत के बाद उसने अनुकंपा नियुक्ति मांगी थी। इसे लेकर सुनंदा ने कुटुंब न्यायालय में वाद पेश किया था। जिसमें खुद को रमेश कुमार की पत्नी घोषित करने की मांग की। 10 फरवरी 2024 को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।

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इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनना और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुनंदा का पहले पति मनफूल से 3 अगस्त 2015 को आपसी सहमति से तलाक हुआ था। जबकि वह रमेश के साथ 2 जून 2015 से ही साथ रहने लगी थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में तलाक लिए बिना दूसरी शादी मान्य नहीं की जा सकती। उसे अवैध ही माना जाएगा।

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