हाईकोर्ट ने नाबालिग को दी गर्भपात की अनुमतिः कहा- यातना झेल रही नाबालिग की पीड़ा को देखकर न्यायालय मूदर्शक नहीं रह सकता


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 14 वर्षीय नाबालिग गर्भवती के गर्भपात से जुड़े मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पीड़िता के गर्भपात की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिए है। डीन को डॉक्टरों की एक अंतर अनुशासनात्मक टीम गठित करने के निर्देश दिए गए है। 30 अप्रैल यानी कल सुबह 10 बजे नाबालिग का गर्भपात होगा।

बता दें कि पिता ने बेटी के गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि भूपेंद्र गुर्जर ने बीते 09 मार्च को पीड़िता का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने शिकायत के बाद नाबालिग को दस्तयाब किया था।मेडिकल चेकअप के दौरान नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देते हुए टिप्पणी की है कि “नाबालिग गर्भवती को न सिर्फ जान का खतरा है बल्कि उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए न्यायालय यातना झेल रही नाबालिग की पीड़ा को देखकर मूकदर्शक नहीं रह सकता है। यह कहते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गर्भपात की विशेष अनुमति दी है।

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