दतिया CMHO सस्पेंड: ब्राह्मण समाज पर जातिगत टिप्पणी करना पड़ा महंगा, संभागीय आयुक्त ने की कार्रवाई 


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश केदतिया में सीएमएचओ डॉ. हेमंत मंडेलिया को ब्राह्मण समाज पर जातिगत टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है। जातिगत व्यवस्था पर टिप्पणी करने, जाति विशेष के प्रति अभद्र भाषा का उपयोग करने पर संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। CMHO दतिया का प्रभार डॉ. बी. के. वर्मा, हड्डी रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय दतिया को सौंपा गया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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संभागीय आयुक्त  मनोज खत्री ने जारी किया निलंबन का आदेश 

संभागीय आयुक्त  मनोज खत्री द्वारा जारी आदेश अनुसार कलेक्टर, जिला दतिया के पत्र कमांक क्यू/स्टेनो/2025/3042 दिनांक 26-4-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ. हेमन्त मडेलिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया का एक वीडियो बार-बार प्रसारित हो रहा है, जिसमें वो जातिगत व्यवस्था की बात कर रहे हैं और एक विशेष समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में की थी जातिगत टिप्पणी 

इस संबंध में कलेक्टर जिला दतिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दतिया को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट लेख किया गया है कि डॉ. मण्डेलिया एक शासकीय कर्मचारी हैं और उनके द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से किसी जाति विशेष अथवा धर्म के प्रति इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना पदीय कर्तव्यों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। यह कार्यक्रम ग्वालियर झांसी हाईवे के निकट अम्बेडकर पार्क में दिनांक 14-4-2025 को आयोजित किया गया था। जिसमें डॉ. मण्डेलिया द्वारा उपरोक्तानुसार पदीय कर्तव्यों के विरुद्ध कार्य किया गया। डॉ. मंडेलिया के इस कृत्य से समाज में विशेष आक्रोश है। इस कारण भविष्य में अशांति उत्पन्न हो सकती है।

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डॉ. बी. के. वर्मा को मिला CMHO दतिया का प्रभार

डॉ. हेमन्त मण्डेलिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया को शासकीय आचरण के विपरीत कार्य किये जाने के फलस्वरूप म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ. हेमन्त मण्डेलिया का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला दतिया रहेगा तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया का प्रभार डॉ. बी. के. वर्मा, हड्डी रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय दतिया को सौंपा जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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