BNSS-207,अन्य क्षेत्राधिकार न्यायालय के मामले में स्थानीय अधिकारिता न्यायालय का क्या कर्तव्य होगा जानिए
जब किसी आरोपी (Accused) पर कोई मामला Bhopal के court में दर्ज हुआ है एवं वह आरोपी व्यक्ति Delhi में निवास करता है तब Delhi के court अर्थात आरोपी का Local court का क्या कर्तव्य (Obligation) होगा या Delhi के आरोपी पर Bhopal, Indore, Gwalior आदि के court में भी मामला दर्ज है तब स्थानीय अधिकारिता वाला न्यायालय मामले की Inquiry कैसे करेगा एवं किसे Check report भेजेगा जानिए।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 207 की परिभाषा
स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति (Power to issue summon or warrant for offence committed beyond local jurisdiction )
1. अगर किसी स्थानीय अधिकारिता क्षेत्राधिकार (Local ignorance jurisdiction) रखने वाले न्यायालय को लगता है कि उसकी अधिकारिता क्षेत्र (Jurisdiction) में ऐसा आरोपी residence करता है जिसके आरोप का Trial (सुनवाई) अन्य न्यायालय में या भारत के बाहर किसी न्यायालय में चल रही है, तब स्थानीय क्षेत्र का न्यायालय ऐसे आरोपी की समन, वारण्ट भेज सकता है एवं ऐसे आरोपी की जाँच करवाने का अधिकार रखता है।
अगर आरोपी का अपराध आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से प्रावधानित नहीं है तब स्थानीय क्षेत्राधिकार का न्यायालय या First class का Magistrate आरोपी को शर्तों के साथ Bail पर छोड़ सकता है।
2. कभी कभी स्थानीय क्षेत्राधिकार का न्यायालय यह पता नहीं लगा पता है कि आरोपी पर लगाये गए आरोप का Trial किस court का है तब स्थानीय अधिकारिता (Local Jurisdiction) रखने वाला court आरोपी की जांच करवा कर रिपोर्ट को राज्य high court भेजेगा।
नोट:- यहाँ अपराध वही होंगे जिसका उल्लेख हमने Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 197 से 205 में किया हैं। लेखकबी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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