वैनगंगा नदी को समतल कर सड़क बनाने का मामलाः हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और बिल्डर को जारी किया नोटिस


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश से बहने वाली वैनगंगा नदी को समतल कर सड़क बनाने मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। मामले में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन समेत बिल्डर आदर्श अग्रवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दरअसल मामले में नगरीय प्रशासन भोपाल, डायरेक्टर NTPC, जबलपुर कलेक्टर, निगम कमिश्नर, बिल्डर आदर्श अग्रवाल, रोहित तिवारी, बृजेंद्र केशरवानी को नोटिस जारी किया है। इन सभी पर निस्तारी के पानी को रोक कर प्लाटिंग करने का आरोप है। पांच सरकारी नालों को भी बंद कर प्लाटिंग करने के आरोप है।

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राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत

कॉलोनी की शर्तों के विपरीत स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सड़क के लिए छोड़ी गई जमीन पर भी प्लाटिंग कर दी गई है। पूरे मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत के आरोप है। उनकी साठगांठ के बिना यह संभव नहीं है। मामले में जबलपुर निवासी सुनील मरावी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच में मामले की सुनवाई हुई है।

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