MP NEWS – मुक्का मारकर दांत तोडने वाले 61 वर्षीय सीनियर सिटीजन को 1 साल की सजा
मध्यप्रदेश के तहसील मनासा, जिला नीमच में 61 साल के सीनियर सिटीजन रामलाल खाती उम्र 61 वर्ष निवासी-कुकडेश्वर को आईपीसी की धारा 325 के तहत 1 साल की सजा सुनाई गई है। जेल में अपराधी से मजदूरी करवाई जाएगी। कोर्ट में साबित हुआ कि रामलाल ने मुक्का मारकर एएक युवक का दांत तोड़ दिया था।
मंदिर में लाइट लगा रहे युवक से लड़ पड़ा था
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 16.08.2016 को शाम के लगभग 7 बजे सहस्त्र मुखेश्वर मंदिर के पास स्थित चाय की होटल की हैं। फरियादी मनोज मीणा प्राईवेट लाईट लगाने का काम करता हैं। उसने कुकडेश्वर में स्थित सहस्त्र मुखेश्वर मंदिर में शाही सवारी का आयोजन होने से मंदिर के पास विद्युत लाईटिंग की थी। विद्युत सज्जा हेतु लगे लोहे के पाईप को राहुल नाम का लडका हिला रहा था, जिस कारण पाईप गिर गया, इसी बात को लेकर पास में खडा आरोपी रामलाल खाती आया और उसने कहा की पाईप मेरी मोटरसाईकल पर गिर जाता तो नुकसान हो जाता। इसी बात लेकर आरोपी फरियादी से विवाद करने लगा और उसने मुक्के से फरियादी के मुह पर मारा, जिससे फरियादी का दांत टूट गया था।
फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा थाना पर की गई, जिसके पश्चात् फरियादी का मेडिकल किये जाने के पश्चात् आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।
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