वाहन व विकलांग भत्ता आदेश जारी करना भूला वित्त विभागः कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश नहीं हुए जारी, लाखों कर्मचारी मई के वेतन में लाभ से हो जाएंगे वंचित


सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्यप्रदेश का वित्त विभाग वाहन भत्ता एवं विकलांग भत्ता आदेश जारी करना भूल गया है। 1 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद 5 भत्तों के हुए आदेश में से 2 के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए है। आदेश जारी नहीं होने से प्रदेश के लाखों कर्मचारि मई के वेतन में लाभ से वंचित हो जाएंगे।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया है कि 1 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता, स्थाई यात्रा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता अव्यवसायिक वाहन भत्ता, विकलांग भत्ता वृद्धि करने की मंजूरी देने के बाद 3 अप्रैल को वित्त विभाग द्वारा वाहन भत्ता ₹200 से 384 एवं विकलांग भत्ता 350₹ से₹675 करने के आदेश को छोड़कर उक्त अन्य सभी आदेशों का लाभ 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश के कर्मचारियों मई 25 के वेतन से मिलेगा।

सभी विभागों में असमंजस की स्थिति

तिवारी ने बताया कि अप्रैल का महीना समाप्ति की ओर है। 13 साल से जो भत्ते नहीं बढ़ाए गए थे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी वाहन भत्ता एवं विकलांग भत्ता देने के आदेश जारी न होने पर अप्रैल के वेतन में इनका लाभ मिलना प्रतीत नहीं हो रहा है जिससे प्रदेश के सभी विभागों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महामंत्री तिवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से वाहन भत्ता एवं विकलांग भत्ता देने के आदेश जिसकी की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी जा चुकी है जारी करने की मांग की है।

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