बड़ी खबरः 16 हजार निजी स्कूलों को फीस नियमों में मिली छूट, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश


राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश के 16 हजार निजी स्कूलों को फीस नियमों में छूट मिली है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश में 25 हजार रुपए से कम वार्षिक फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों को राहत मिली है। इन स्कूलों को पोर्टल पर फीस संबंधी जानकारी अपलोड करना जरूरी नहीं होगा। 25 हजार से अधिक वार्षिक फीस वसूलने वाले स्कूलों को जानकारी 15 मई तक देना होगी। प्रदेश में कुल 34,652 निजी स्कूल है इनमें से 16 हजार की वार्षिक फीस 25 हजार से कम है।

दरअसल मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निर्धारित फीस संरचना (कक्षा एवं संवर्गवार) की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विद्यालय 10 प्रतिशत तक सालाना फीस वृद्धि बिना किसी पूर्व अनुमति के कर सकते हैं। इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए संबंधित जिला समिति की अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि अभिभावकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े। नई उपधारा के तहत, जिन स्कूलों की वार्षिक फीस 25 हजार रुपए से कम है, वे इस अधिनियम के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अतिरिक्त, फीस नियमन एवं संबंधित विषयों के लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर समिति गठित की गई है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *