सीमेंट कारोबारी के परिजनों को मिलेगा 1.11 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट ने दिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश, सड़क हादसे में हुई थी मौत


चंकी बाजपेयी, इंदौर। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सीमेंट कारोबारी के परिजनों को माननीय न्यायालय ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। यह निर्णय मृतक द्वारा नियमित रूप से भरा गया आयकर रिटर्न को आधार मानते हुए सुनाया गया है। मृतक के परिजनों ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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इनकम टैक्स जमा करना कितना जरूरी?

भारत में एक आम व्यक्ति द्वारा इनकम टैक्स की फाइलिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसका उदाहरण इंदौर में देखने को मिला। जहां सीमेंट कारोबारी की 1 अगस्त 2022 को बस दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके द्वारा समय पर इनकम टैक्स फाइल किए जाने और वित्तीय दस्तावेज़ व्यवस्थित रूप से संभाले जाने के कारण, तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद कोर्ट के आदेश पर अब उनके परिजनों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

परिवार को मिलेगा 1 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजा

अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि, 1 अगस्त 2022 को एक सीमेंट कारोबारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने अधिवक्ता के माध्यम से बीमा कंपनी के खिलाफ माननीय न्यायालय में मुआवजे को लेकर केस लगाया था। सुनवाई के दौरान सामने आया कि मृतक पिछले चार सालों से नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा था। जो मुआवजे के लिए मजबूत आधार साबित हुआ। कोर्ट ने बीमा कंपनी को जिम्मेदार मानते हुए 97 लाख 36 हजार रुपए की मूल राशि के साथ ब्याज जोड़कर कुल 1 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। यह राशि कंपनी को एक महीने के भीतर मृतक के परिजनों को देनी होगी।

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बताया जा रहा है कि हादसे के समय मृतक की उम्र 36 वर्ष थी और वह पिछले चार वर्षों से आयकर का भुगतान कर रहा था। इस आधार पर उनके भविष्य की इनकम को आधार मानते हुए या फैसला सुनाया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्येक छोटे-बड़े व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स फाइल बनाना चाहिए। चाहे वह ठेला चलाएं या फिर कोई छोटा-मोटा मजदूर ही क्यों न हो।

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