बड़ी खबरः हाईकोर्ट का DIG पर कार्रवाई का आदेश, पूछा- क्या ऐसे अधिकारी विभाग में बने रहने योग्य हैं? 5 लाख क्षतिपूर्ति जमा करने के आदेश, जानें क्या है मामला


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने डीआईजी (DIG) पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राजधानी भोपाल में पदस्थ डीआईजी (DIG) मयंक अवस्थी पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी के साथ ही कोर्ट ने मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) से पूछा कि- क्या ऐसे अधिकारी विभाग में बने रहने योग्य हैं? हाईकोर्ट ने DIG को 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति जमा करने के भी आदेश दिए हैं।

दरअसल हत्या के मामले में कॉल डिटेल छुपाने पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इसी के साथ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीआईजी (DIG) मयंक अवस्थी ने दतिया में एसपी रहते हुए झूठी जानकारी दी थी।

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हत्या के मामले में फंसाने और मोबाइल डाटा नष्ट करने का आरोप

आरोपी मानवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में हत्या के मामले में पुलिस पर झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। केस में मोबाइल डाटा नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने DGP से पूछा-क्या ऐसे अधिकारी विभाग में बने रहने योग्य हैं? डीआईजी (DIG) को 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति जमा करने के आदेश दिए हैं।

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