Victim Women क्या Husband या ससुराल वाले के खिलाफ किसी भी कोर्ट में परिवाद दाखिल कर सकती है? जानिए- PC SECTION-177
यदि घटनास्थल वाले पुलिस थाने में जाना संभव ना हो अथवा वहां जाना Dangerous हो तो किसी भी Nearest Police Station में FIR दर्ज करवाई जा सकती है। महिलाओं के प्रति Police Department संवेदनशील होता है। dowry harassment (दहेज प्रताड़ना) अथवा घरेलू हिंसा (Domestic Violence) के मामले में अक्सर मायके वाले थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या इसी प्रकार महिला किसी भी कोर्ट में अपने पति के खिलाफ Divorce अथवा alimony के लिए complaint दाखिल कर सकती है जानिए।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
जाँच और विचारण का मामूली स्थान (Ordinary place of inquiry and trial)
प्रत्येक Crime की Inquiry और trial सामान्य तौर पर उसी Court द्वारा किया जाएगा जिसकी local jurisdiction क्षेत्र के अंदर कोई अपराध किया गया है। अर्थात पति अगर पत्नी पर अत्याचार (Atrocity) करता है तब महिला अपने मायके के न्यायालय में परिवाद नहीं लगा सकती बल्कि उसे उस न्यायालय में परिवाद दाखिल करना होगा जहां पर वह निवास करती थी और उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया। स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय में ही परिवाद की सुनवाई होगी।
उधारानुसार वाद: निनगप्पा शिवप्पा, गौरी बनाम श्रीमती कलावती
उक्त मामले में पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध बहुपत्नीत्व (दूसरा विवाह) की शिकायत उस स्थान पर फाइल की गई थी, जहाँ वह अपने पति को छोड़कर अपने माता पिता के साथ रह रही थी। न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि पत्नी के आवास तक अपनी अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा शिकायत पर विचार किया जा सकता है अर्थात जहाँ पति-पत्नी साथ रहे हैं उस न्यायालय में विचार किया जाएगा। उस अधिकारिता सीमा से अलग का न्यायालय ऐसे मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। लेखकबी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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