आप भी न करें ये गलती…2 महिला समेत 15 किसानों पर केस दर्ज, जानिए अन्नदाताओं पर पुलिस का क्यों चला हंटर


रवि रायकवार, दतिया. अगर आप भी फसल काटने के बाद नरवाई जालते हैं, तो सावधान हो जाइए. क्योंकि दतिया जिले में नरवाई जाने पर मुबारकपुर मौजा के 2 महिला सहित 15 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इन्होंने 15 अप्रैल को नरवाई में आग लगाई थी. जबकि कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है.

बता दें कि सेवड़ा थाने में 2 महिला सहित 15 किसानों के मामला दर्ज किया गया है. सेटेलाइट रिपोर्ट और आसपास के किसानों की शिकायतों के बाद बिसौर हल्का के पटवारी पुष्पेंद्र यादव की रिपोर्ट पर किसानों पर वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की धारा 5 के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है. एडीएसपी सुनील शिवहरे का कहना है कि नरवाई जलाने पर रोक लगाई गई है, बावजूद इसके नरवाई जलाई गई है. इस मामले में 15 किसानों पर केस पंजीबद्ध किया है, जिसमें 2 महिला भी शामिल हैं.

किसानों को नरवाई को जलाने के बजाय उसे कम्पोस्ट बनाने या सुरक्षित तरीके से अपशिष्ट का निपटान करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है. स्थानीय प्रशासन और कृषि विभाग को किसानों को जागरूक करने और वैकल्पिक उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रयास करने चाहिए. इसे ध्यान में रखते हुए किसानों को फसल के अवशेषों के उचित प्रबंधन के तौर-तरीकों पर प्रशिक्षण या कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है.

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