MPPSC 2025 परीक्षा पर रोक बरकरार: HC ने आयोग के जिम्मेदार अधिकारी को किया तलब, राज्य सरकार से भी मांगा जवाब, 2 हफ्तों में जवाब नहीं देने पर लगेगा 15 हजार का जुर्माना


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा पर रोक बरकरार रखी है। उच्च न्यायालय ने एमपीपीएससी के जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया है। अगली सुनवाई में हर हाल में कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए है। साथ ही राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर दो सप्ताह में जवाब नहीं आया तो सरकार पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

मंगलवार को एमपी हाईकोर्ट में एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा मामले में यह दूसरी सुनवाई थी। कोर्ट ने आगामी एग्जामिनेशन प्रक्रिया को रोक दिया है। पिछली सुनवाई में निर्देशित किया था कि प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट घोषित किया है, उसमें कैटगरी वाइस कट ऑफ कोर्ट में दाखिल करें। कोर्ट में डॉक्यूमेंट दाखिल किया, लेकिन न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ।

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दरअसल, MPPSC ने रिजर्व कोटे के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित कैटेगिरी में शामिल नहीं किया था। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया। अनरिजर्व सीटें सिर्फ मेरिटोरियस अभ्यर्थियों से भरे जाने का आदेश है। पूर्व के परीक्षा परिणामों में आयोग द्वारा कैटिगरी वाइस कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाता था, लेकिन फैसलों को बायपास करने के उद्देश्य से इस बार कैटेगरी वाइस कट मार्क्स जारी नहीं किया गया।

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इसे लेकर भोपाल निवासी सुनीता यादव समेत कई अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा चयन से वंचित करने पर याचिका दायर की है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर रोक लगाई थी। जिसे आगामी आदेश तक बरकरार रखा गया है। अइस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।

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