OBC आरक्षण को लेकर दिल्ली में हाई लेवल बैठकः महासंघ की दलील- सरकार ओबीसी के 27% आरक्षण कानून के हिसाब से कर सकती है भर्ती


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में बहुचर्चित 27% ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में हाई लेवल बैठक हुई है। दिल्ली बैठक में मध्यप्रदेश के एडवोकेट जनरल समेत महाधिवक्ता कार्यालय से कई लोग शामिल हुए। बैठक में ओबीसी के अनहोल्ड पदों पर भर्ती प्रक्रिया के प्रयास को लेकर चर्चा हुई। ओबीसी के होल्ड पदों को भी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अनहोल्ड करने को लेकर बातचीत हुई। ओबीसी महासंघ से सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिंह और प्रदेश से राघवेंद्र शामिल हुए।

बैठक में 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ अभिमत को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में आरक्षण की इस लड़ाई में कई ओबीसी युवकों द्वारा आत्महत्या का भी मुद्दा उठा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वरुण सिंह ने कहा इस न्यायिक लड़ाई में कई जिंदगी तबाह हुई है। बैठक में कहा गया ओबीसी के 27% कानून को चैलेंज नहीं किया गया है, सिर्फ भर्ती सर्कुलर चैलेंज होने से कानून बाध्य नहीं होता। ओबीसी महासंघ ने दलील दी कि- सरकार ओबीसी के 27% आरक्षण कानून के हिसाब से भर्ती कर सकती है। एडवोकेट प्रशांत सिंह ने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर करवा सुनवाई कर रही है।

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