6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को फांसीः 2 माह 28 दिनों में आया फैसला, नए कानून आने के बाद MP और सिवनीमालवा में पहली बार मृत्युदंड


इंद्रपाल सिंह, नर्मदापुरम. 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या को आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. सिवनीमालवा की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने महज 2 माह 28 दिनों में आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. नए कानून आने के बाद मध्य प्रदेश और सिवनीमालवा में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है.

दरअसल, 2 जनवरी को आरोपी अजय ने बच्ची का अपहरण किया था. परिवार ने पूरे गांव में बच्ची को तलाशा, लेकिन बच्ची नहीं मिली. पुलिस ने जांच के दौरान अजय को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने बताया कि मासूम को झाड़ियों में ले जाकर दरिंदगी की और चिल्लाने पर मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद लाश को झाड़ियों में फेंक दिया.

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इस मामले में 13 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया गया. कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया. रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने धारा 137(2), 64, 65(2), 103(1), 66 बीएनएस 5 (एम), 6 पॉक्सो में मृत्युदंड की सुजा सुनाई. साथ ही 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. इसके अलावा पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा दिए जाने का आदेश भी पारित किया है.

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