‘महिला से पहचान होने पर नहीं मिल जाता रेप करने का लाइसेंस’, कोर्ट ने आरोपी की याचिका की खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “महिला से पहचान होने पर रेप का लाइसेंस नहीं मिल जाता।” मुरैना के रामपुर दुष्कर्म मामला में कोर्ट ने यह बात कही है।

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दरअसल, रघुराज सिंह गुर्जर पर शादीशुदा महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसके बाद आरोपी ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोपी ने हवाला दिया कि वह और पीड़िता दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते हैं। नाजायज मांग को पूरा नहीं करने की वजह से महिला ने उस पर यह आरोप लगा दिया। इस वजह से उसकी FIR निरस्त कर दी जाए। 

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हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि “महिला से पहचान होने से पुरुष को रेप करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।” यह कहकर आरोपी को याचिका को खारिज कर दिया गया।

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