एमपी सरकार ने ITBP को दी जमीन: 15 साल तक सैन्य अभ्यास कर सकेंगे जवान, फायरिंग रेंज में इंसान या जानवरों की मौत के लिए कमांडिंग अफसर की होगी जिम्मेदारी


शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) को जमीन दे दी है। यह जमीन शिवपुरी जिले में मिली है। जहां आईटीबीपी सरकारी जमीन पर 15 सालों तक फायरिंग कर सकेगा। गृह मंत्रालय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया हैं। फायरिंग रेंज के भीतर इंसान से लेकर जानवरों की मृत्यु को लेकर कमांडिंग अफसर की जिम्मेदारी होगी।

मध्यप्रदेश सरकार ने आईटीबीपी को शिवपुरी के फतेहपुर इलाके में फायरिंग रेंज के लिए जमीन दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि, सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश ” फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी” शासन द्वारा हस्तांरित भूमि पर ही मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास कर सकेगा। सैन्य अभ्यास की अवधि 1 सिंतबर 2023 से 31 अगस्त 2038 तक (15 वर्षों) के लिये होगी।

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सैन्य अभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन हानि कम से कम हो, इसका प्रयास संबंधित सपोर्ट वैपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश “फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी को करना होगा। मैदानी गोलाबारी और तोप अभ्यास के दौरान जन-हानि, पशु हानि, फसल हानि होने पर संबंधित सपोर्ट वैपन ट्रैनिंग स्कूल को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान करना होगा। रेंज के अंतर्गत एवं आस-पास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग ऑफिसर की होगी।

सैन्य अभ्यास के दौरान पहुंच मार्ग में आम रास्ता बंद नहीं किया जायेगा। इन रास्तों को प्रारंभ रहने देने की शर्तों के साथ मध्यप्रदेश सैन्य चालन, मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 के अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होगी (फसलें) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सपोर्ट वेपन टेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल को अदा करना होगा। यदि सैन्य अभ्यास दिवसों में रास्ते बंद किए भी जाते हैं तो आवागमन हेतु रास्तों पर सेना का पहरा लगाया जाकर आवागमन पूर्व से ही बंद करना होगा।

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सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल आईटीबीपी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश “फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट 1938 एवं मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम, 1964 में दर्शाए नियमों का पालन करना होगा। सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश “फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी को लिखित वचन पत्र देना होगा कि वे उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु भारत शासन और राज्य शासन द्वारा भविष्य में यदि कोई शर्तें निर्धारित की जाती हैं तो उन शर्तों को मानने के लिए विभाग बाध्य होगा।

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