OBC 27 Percent Reservation: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा- माफी मांगे BJP


भोपाल। OBC 27 Percent Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को OBC समाज से माफी मांगनी चाहिए।

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कमलनाथ ने कहा- मैंने बनाया था OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून

पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए यह स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं हैं। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 2019 में मैंने प्रदेश के OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया था।”

कमलनाथ बोले- भाजपा को मांगनी चाहिए माफी 

कमलनाथ ने आगे कहा, “उसके बाद से बनी भाजपा की सरकार असंवैधानिक रूप से षड्यंत्र रचकर लगातार OBC को आरक्षण से वंचित कर रही है। पहले माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून पर कोई रोक नहीं है।भारतीय जनता पार्टी को अब मध्य प्रदेश के OBC समाज से माफी मांगनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण देना चाहिए।”

यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन के वकील राहुल प्रताप ने बताया- ‘सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन को कहा कि अगर आपको आपत्ति है तो कानून को चैलेंज कीजिए। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पहले ही हाईकोर्ट में कानून को चुनौती देने वाली याचिका लगा रखी है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम आपकी याचिका को यहां बुलवाएंगे।’

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