अधिकारी से दुर्व्यवहार के बाद बर्खास्त कर्मचारी को पेंशन का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट


भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 से चल रहे यूको बैंक और उसके कर्मचारी के बीच विवाद का निराकरण कर दिया। इसी के साथ यह भी निर्धारित कर दिया कि, यदि किसी एक अधिकारी से दुर्व्यवहार के कारण किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है तो, ऐसे कर्मचारी को पेंशन का अधिकार है। 

सबसे पहले बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के बीच लड़ाई हुई

यह मामला सन 1998 से शुरू हुआ। बैंक कर्मचारी ने अपने अधिकारी पर हमला कर दिया था। मामले की जांच के बाद सन 1999 में यूको बैंक द्वारा हमला करने वाले कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ अपील की गई। अपीलेट प्राधिकरण ने कर्मचारी को दिए गए दंड को संशोधित करते हुए टर्मिनल बेनिफिट्स के साथ सेवा समाप्ति में बदल दिया। यूको बैंक ने यह निर्णय स्वीकार कर लिया लेकिन कर्मचारी ने लेबर कोर्ट में मामला लगा दिया था। लेबर कोर्ट ने कर्मचारी को बर्खास्त किए जाने के फैसले को गलत बताते हुए एक वेतन वृद्धि रोकने और 75% बकाया वेतन भुगतान के साथ कर्मचारी की सेवा बहाल करने का आदेश दे दिया। 

फिर बैंक और कर्मचारियों के बीच में बात शुरू हो गया

2004 में लेबर कोर्ट ने आदेश दिया था। इस फैसले को यूको बैंक ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 2009 में हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ के साथ सेवा समाप्त करने का आदेश दिया। बर्खास्त कर्मचारी ने 2010 में पेंशन के लिए आवेदन किया लेकिन यूको बैंक ने उसे पेंशन देने से इनकार कर दिया। यूको बैंक पेंशन विनियम के नियम 22 के तहत अधिकारी से दुर्व्यवहार के आधार पर बर्खास्त किए गए कर्मचारी को पेंशन का अधिकार नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट में जाकर फाइनली डिसाइड हुआ

कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद फैसला दिया है कि कर्मचारी ने अपनी सेवा के 10 वर्ष, बिना किसी आप अथवा अपराध की पूर्ण किए हैं। इस प्रकार वह आदतन अपराधी नहीं है। सेवा के 10 वर्ष पूर्ण कर लेने के कारण उसे पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है। जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भूयान की खंडपीठ ने इस जजमेंट के साथ मामले को फाइनली डिसाइड घोषित कर दिया। 

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