कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर हाईकोर्ट सख्तः स्वास्थ्य सेवा निगम MD और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव को रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने के दिए आदेश, जानिए क्या है मामला


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा निगम के एमडी और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा- 9 साल बाद भी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए उपकरण क्यों नहीं खरीदें गए। 84 करोड रुपए मिलने के बाद भी 9 साल में जबलपुर स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ने उपकरण नहीं आ पाए।

हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा निगम के एमडी और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव को रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए है।हाईकोर्ट ने पूछा उपकरण के तीन बार टेंडर बुलाकर क्यों निरस्त किया गया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई। अब 17 अप्रैल को होगी। जबलपुर निवासी एडवोकेट विकास महावर ने याचिका लगाई है। याचिका में जबलपुर स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पर्याप्त साधन नहीं होने की बात कही है। याचिका में कहा गया उपकरण के अभाव में पीड़ितों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। खरीदी के लिए 84 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी खरीदी नहीं की गई। उपकरण खरीदी के लिए साल 2016 में 84 करोड़ रुपए मिले थे

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