आदिवासी जमीन मामले को लेकर बोले पूर्व मंत्री कुलस्ते, कहा- भूमि को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कलेक्टर भी ऐसी अनुमति नहीं दे सकता


कुमार इंदर, जबलपुर। आदिवासियों की जमीन को लेकर बढ़ते मामलों को लेकर पूर्व मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा कि, देश और प्रदेश में आदिवासी भूमि से संबंधित सभी विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान कानून के अनुसार आदिवासी भूमि को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है और कलेक्टर भी ऐसी अनुमति नहीं दे सकते हैं।

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क्या है मामला

मध्य प्रदेश और देश के अलग-अलग राज्यों में आदिवासी परिवारों की जमीनें हड़पने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी उनसे ठेके पर खेती के बहाने तो कभी सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर उनकी जमीनें हथियाई जा रही हैं। इसी बीच पूर्व मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि, देश और प्रदेश में आदिवासी भूमि को लेकर कानून बनाए गए हैं। जिसके अनुसार आदिवासी भूमि को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है और कलेक्टर भी ऐसी अनुमति नहीं दे सकते हैं। कुलस्ते ने कहा, खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में और जहां भी आदिवासी इलाकों की स्थिति है वहां पर इस तरह के प्रयास सामने आए हैं। ऐसे मामलों में अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई भी की गई है।

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उन्होंने आगे कहा कि कुछ प्रदेशों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। जहां पर आदिवासी भूमि को वापस भी कराया गया है। ऐसी स्थिति में जहां आदिवासी भूमि के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया जाता है, वहां पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुलस्ते ने यह भी कहा कि वर्तमान कानून के तहत आदिवासी भूमि को किसी भी तरह से ट्रांसफर या बेचा नहीं जा सकता है।

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