SARKARI नौकरी में मेरिट लिस्ट का फार्मूला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया, पढ़िए, Bhopal Samachar


SARKARI NAUKRI – यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसके लिए निर्धारित योग्यता 10वीं हाई स्कूल अथवा 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल है, पोस्ट ग्रेजुएट अथवा Phd उम्मीदवार आवेदन करते हैं तो मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनाई जाएगी। क्या ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट एवं Phd वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका के जजमेंट ऑर्डर में इस प्रश्न को निर्धारित कर दिया है। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभ्यर्थी चांदनी पांडे की याचिका 

चांदनी पांडेय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन किया था। इस दौरान तकनीकी कारणों से वह स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र को आवेदन पत्र के साथ अपलोड नहीं कर पाई थीं। उनके आवेदन को इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। इसके विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि उनके चयन पर विचार किया जाए और स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए। 

याचिकाकर्ता के वकील की दलील

याचिकाकर्ता के वकील ने 21 मार्च 2023 के सरकारी आदेश के क्लॉज 7 को प्रस्तुत कर न्यायालय को बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों की मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता या समकक्ष योग्यता के आधार पर तैयार की जाएगी। अधिकतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर मानी जाएगी। इस पर न्यायालय ने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता को वरीयता प्राप्त योग्यता के रूप में नहीं माना जा सकता, जब तक कि इसके लिए कोई विशेष प्रावधान न हो। स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने का प्रावधान केवल निर्देशात्मक प्रकृति का है। 

हाई कोर्ट का आदेश

प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे न्यूनतम निर्धारित योग्यता के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करें और विज्ञापन के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की योग्यता के आधार पर अंक आवंटित करें, न कि स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर, क्योंकि प्रासंगिक सरकारी आदेश में इन्हें वरीयता प्राप्त योग्यता नहीं माना गया है। अदालत ने यह फैसला दिया कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं की जा सकती कि वह स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ रहीं। इसके अलावा, उन्हें किसी ऐसे उम्मीदवार से नीचे नहीं रखा जा सकता, जिसने स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत की हो। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की मेरिट हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तय की जानी चाहिए। उनकी आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में सेवा के कारण उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। 

निष्कर्ष 

भारत देश में केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों की सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी ओपन करती है। भर्ती परीक्षा का आयोजन करने एवं मेरिट लिस्ट बनाने का काम UPSC, SSC, PSC एवं राज्यों के कर्मचारी चयन मंडल इत्यादि एजेंसी द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु 10वीं-12वीं पास, क्लर्क हेतु स्नातक डिग्री, संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है। यदि किसी उम्मीदवार के पास इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता है तो अतिरिक्त शिक्षक की योग्यता के कारण उसे मेरिट लिस्ट में टॉपर नहीं लिया जा सकता। यदि उम्मीदवार ने 12वीं में 55% और ग्रेजुएशन में 80% प्राप्त किए हैं, तब भी मेरिट लिस्ट में उसका नाम 12वीं पास 55% के अनुसार दर्ज किया जाएगा। 

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