लापरवाही पड़ी महंगी: कलेक्टर ने महिला कांग्रेस पार्षद को किया अयोग्य घोषित, जानें पूरा मामला


धर्मेंद्र ओझा, भिंड. नगर पालिका लहार के वार्ड नंबर- 5 की महिला कांग्रेस पार्षद को कलेक्टर ने अयोग्य घोषित किया है. पदीय कार्य में लापरवाही और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में अयोग्य घोषित किया गया है.

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दरअसल, वार्ड नंबर- 5 की महिला कांग्रेस पार्षद पुष्पलता सक्सेना पति राजेंद्र सक्सेना, जो कि सेवानिवृत्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं. 15 सितंबर 2022 से संविदा पर कार्य कर रहे थे और वेतन भत्ता प्राप्त कर रहे थे.

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कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के अनुसार, पार्षद महोदया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पति को नगर पालिका से लाभ दिलाने की कोशिश की, जो नियमों के खिलाफ है. कलेक्टर पार्षद को अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया है.

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