SHIVPURI कलेक्टर ने PWD इंजीनियर को सस्पेंड करवाया, पढ़िए Bhopal Samachar


मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा करवाई गई जांच के प्रतिवेदन के आधार पर ग्वालियर संभाग के कमिश्नर श्री मनोज खत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर की जांच में श्री यादव भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए हैं। विभागीय जांच में यदि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट सही पाई जाती है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह यादव को बर्खास्त कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा और जेल की सजा होगी। 

MPPWD के कार्यपालन यंत्री धर्मेंद्र सिंह यादव का निलंबन आदेश

ग्वालियर कमिश्नर श्री मनोज खत्री ने अपने आदेश में लिखा है कि, कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक/स्था/6-2/जाँच/2025/318, दिनांक 26.03.2025 से प्रतिवेदित किया गया है कि आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के अनुसार कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग खण्ड क्रमांक-1 जिला शिवपुरी में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राशि रूपये 7,15,75,911/- का कपटपूर्ण आहरण कर 5 बैंक खातों में अंतरित होना सूचित किया गया थाक्र उक्त क्रम में कपटपूर्ण आहरण की जॉच हेतु गठित जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्तावधि में पदस्थ रहे कार्यपालन यंत्री, संभागीय लेखा अधिकारी, सहायक वर्ग-3 एवं आउटसोर्स कम्पयूटर ऑपरेटर के साथ चार अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता पायी गयी है, जो मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020, मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता एवं आहरण तथा संवितरण अधिकारी एवं IFMIS कियेटर के दायित्वों के निर्वहन में गंभीर वित्तीय लापरवाही परिलक्षित होती है।

वर्तमान में पदस्थ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग खण्ड क्रमांक-1 शिवपुरी श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव, जॉच समिति के प्रतिवेदन में कपटपूर्ण आहरण में उत्तरदायी /संलिप्त पाये गये है। उक्त कपटपूर्ण आहरण की जानकारी श्री यादव को तत्समय अवगत भी कराया गया था किन्तु श्री यादव द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इससे श्री यादव की संलिप्तता स्पष्ट परिलक्षित होती है। 

अतः श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग खण्ड क्रमांक-1 शिवपुरी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री यादव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला शिवपुरी रहेगा। 

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