5 दरिदों को आजीवन कारावास: आर्मी अफसरों को बंधक बनाकर महिला मित्र से किया था गैंगरेप, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा


चंकी बाजपेयी, इंदौर. महू के बड़ागोंदा थाना क्षेत्र के जाम गेट में आर्मी के ट्रेनी अफसरों से हुए लूट, मारपीट और उनकी महिला मित्र से गैंगरेप के 5 आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में 1 नाबालिग आरोपी है, जिसका अलग से ट्रायल चल रहा है.

दरअसल, 10 सितंबर 2024 की देर रात बड़गोंदा थाना क्षेत्र के जाम गेट के पास आर्मी फायरिंग रेंज में दो ट्रेनी ऑफिसर अपनी महिला मित्रों के साथ घूमने आए थे. इस दौरान 6 बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर साथ मारपीट की थी. उन्होंने एक ट्रेनी ऑफिसर और एक महिला मित्र को 10 लाख रुपए लाने का कहकर उन्हें भेज दिया था. जिसके बाद दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था.

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किसी तरह आर्मी अफसर ने घाट से ऊपर आकर अपने कमांडेंट को सूचना दी थी. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर दरिंदे भाग निकले. जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया और वारदात के तीन दिन बाद सभी को धर दबोचा. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय लिया.

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पुलिस ने एक महीने के भीतर ही 12 अक्टूबर को जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया. 26 अक्टूबर से अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश करने शुरू किए. करीब छह महीने तक चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अनिल, पवन, रितेश, रोहित और सचिन को आजीवस कारावास की सजा सुनाई है.

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