MP Budget Session 2025: सहकारिता विभाग का संशोधन विधेयक पारित, विपक्ष ने किया वॉकआउट, जानिए नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा?


राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। MP Budget Session 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। सहकारिता विभाग के संशोधन विधेयक को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कई सवाल उठाए। शोर और विरोध के बीच मंत्री विश्वास सारंग ने विधेयक पारित कर दिया। वहीं, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 

उमंग सिंघार ने बताया गला घोंटने वाला विधेयक

आज सदन के पटल पर मंत्री विश्वास सारंग ने जैसे ही सहकारिता विभाग का संशोधन विधेयक रखा, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष  उमंग सिंघार ने इसे सहकारिता का गला घोंटने वाला विधेयक बताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सोसायटी के 2011 से अभी तक चुनाव नहीं हुए। प्राइवेट कंपनी किसी भी सोसायटी को टेकओवर कर लेगी। सोसायटी का अंश लेकर कोई भी मनमानी करेगा। पीपीपी मोड का विपक्ष विरोध करती है। 

विधानसभा समिति को विचार करना चाहिए 

उमंग सिंघार ने कहा कि निष्पक्ष संस्था पर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वन समिति को अधिकार नहीं दिए। SC,ST, OBC को आरक्षण नहीं मिलता। विधेयक पर पहले विधानसभा समिति को विचार करना चाहिए। 

मंत्री का जवाब- किसानों को होगा फायदा 

संशोधन विधेयक पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के तहत चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर कोई गफलत नहीं है। सहकारिता आंदोलन इससे मजबूत होगा। बाहर वाले कोई भी व्यक्ति अंशपूंजी नहीं ले सकता। समिति के सदस्य को ही अंशपूंजी मिलेगी। अंशधारी बैंक के कर्मचारी को प्रशासक बनाया जा सकेगा। गृह निर्माण सोसायटी का वेलफेयर में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। PPP मोड से किसानों को समय पर पैसा मिलेगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, किसान को फायदा होगा। 20 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही सोसायटी का काम होगा। 

विधेयक में दो संशोधन और एक नया प्रावधान

सहकारिता विभाग विधेयक में दो संशोधन और एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। अब सरकारी कर्मचारी ही नहीं बैंक के कर्मचारी भी प्रशासक बन सकेंगे। जिन को-ऑपरेटिव सोसायटी में मकान बन चुके हैं, वे वेलफेयर सोसायटी के तौर पर काम कर सकेंगी। खेतिहर जमीन पर निवेश या उद्योग आने के बाद सोसायटी सप्लाई या सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम कर सकेंगी। 90 दिन के बजाय 30 दिन में नई सहकारी संस्थाओं का पंजीयन होगा। सोसायटी का परिसमापन होने पर एक साल में देनदारी और संपत्ति का निष्पादन करना होगा। 

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