कृषि उपसंचालक निलंबित: अग्रिम जमानत याचिका भी हो चुकी हैं खारिज, ये है पूरा मामला


न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग के उपसंचालक और किसान कल्याण विभाग के परियोजना संचालक एनडी गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी।

जानकारी के मुताबिक, कृषि विभाग के उपसंचालक और किसान कल्याण विभाग के परियोजना संचालक नारायण दास गुप्ता पर 2.29 करोड़ के गबन का आरोप लगा था। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने के बाद 11 फरवरी को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एनडी गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद एनडी गुप्ता फरार चल रहे थे। जिस पर शासन ने अनूपपुर के कृषि उपसंचालक नारायण दास गुप्ता को निलंबित कर दिया है।

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मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (क) अंतर्गत सस्पेंड किया गाय है। निलंबन अवधि में एनडी गुप्ता का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर रहेगा। इस दौरान गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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आपको बता दें कि नारायण दास गुप्ता का अग्रिम जमानत आवदेन भी खारिज हो चुका हैं। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंकज जैसवाल अनूपपुर की न्यायालय ने बीते दिनों एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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