स्ट्रीट डॉग्स का आतंक: हाईकोर्ट की दहलीज पहुंचा मामला, कोर्ट ने नोटिस जारी कर पक्षकारों से मांगा जवाब  


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक कहर बरपा रहा है, हर जगह से डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही है। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। 5 मई को होने वाली सुनवाई के दौरान नोटिस का जबाब पेश किया जाएगा।

चंद्र प्रकाश जैन ने दायर की PIL 

ग्वालियर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी डॉग बाइट्स की घटनाओं को रोकने महत्वपूर्ण PIL दायर की गई। ग्वालियर के रहने वाले चंद्र प्रकाश जैन ने यह PIL दायर की है। कोर्ट में उनके द्वारा बताया गया है कि हाल ही में ग्वालियर के अंदर मासूम बच्चों पर स्ट्रीट डॉग्स के जानलेवा हमले देखने के लिए मिले। उन्हें 100 से अधिक टांके लगाए गए और आज भी वह अपना इलाज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह पीआईएल दायर की गई। 

नोटिस जारी कर कोर्ट ने मांगा जवाब 

PIL में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन MP, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्वालियर और डीन गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर को पक्षकार बनाया गया है। हाई कोर्ट में PIL पर हुई सुनवाई के बाद तीनों पक्षकारों को नोटिस जारी हुए है। नोटिस के जरिए ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश में डॉग बाइट की घटनाओं पर रोक लगाने से जुड़े कामों की जानकारी मांगी गई है। स्ट्रीट डॉग की नसबंदी प्रोग्राम के साथ उस पर हो रहे खर्च की जानकारी भी मांगी गई है। आगामी सुनवाई के दौरान पक्षकारों को नोटिस का जवाब पेश करना होगा।  5 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी।

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