पशु चिकित्सक को बना दिया स्वास्थ्य अधिकारीः हाईकोर्ट ने शासन, पशुपालन और नगर निगम को लगाई फटकार


कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। अजब-गजब मामले के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में एक अलग तरह का मामला सामने आया है। यहां एक पशु चिकित्सक को नगर निगम का स्वास्थ्य अधिकारी बना दिया गया है। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने एमपी शासन, पशुपालन विभाग और नगर निगम प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है।

हाईकोर्ट ने कहा- “आए दिन मासूम बच्चों को कुत्ते नोच खा रहे हैं, आप सिर्फ कागजों पर काम कर मजे ले रहे।” हाईकोर्ट ने प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे अफसरों की सूची भी मांगी है। वेटरनरी डॉक्टर को स्वास्थ्य अधिकारी बनाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। डॉ अनुराधा गुप्ता ने अनुज शर्मा की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। MBBS डिग्री धारक ही निगम का स्वास्थ्य अधिकारी बन सकता है। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। बता दें कि शहर में डॉग बाइट के कई मामले सामने आ चुके है। डॉग बाइट से मौत और मासूम को नोचने की घटना के बाद लोगों ने निगम प्रशासन के रवैए को लेकर नाराजगी है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाने पर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के बारे में खुलासा हुआ है कि वे पशु चिकित्सक है।

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