बड़ी खबर: पांढुर्णा में धारा-163 लागू, जानिए आखिर प्रशासन क्यों लिया ये फैसला


शुभम नांदेकर, पांढुर्णा. मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले में धारा 163 लागू किया गया है. दरअसल, पांढुर्णा जिला महाराष्ट्र के नागपुर से लगा है. हाल ही में नागपुर में हिंसा हुई है. ऐसे में हिंदू-मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए जिले में धारा-163 लागू की गई है.

कलेक्टर अजयदेव शर्मा का कहना है कि जिले की कानून व्यवस्था, विभिन्‍न महत्‍वपूर्ण लोकसंपत्तियों और मानव जीवन को किसी भी प्रकार से कोई खतरा न हो. इसके लिए धारा-163 लागू किया गया है.

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बता दें कि नागपुर के महल इलाके में सोमवार शाम दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके, इलाके में आगजनी की और वाहनों में तोड़फोड़ करते देखे गए. इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया.

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इस हमले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. नागपुर के डिप्टी कमिश्नर निकेतन कदम पर कथित तौर पर भीड़ ने कुल्हाड़ी से हमला किया. हालांकि, महाराष्ट्र पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया है.

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