BIG BREAKING: 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी की सजा, मां-बहन को 2-2 साल की जेल, हत्या कर पानी के टंकी में छुपाई थी लाश


शब्बीर अहमद, भोपाल। Bhopal multi rape murder case: राजधानी भोपाल में बीते साल 5 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी अतुल भालसे को मौत की सजा सुनाई गई है। साथ ही सबूत छुपाने वाली मां और बहन को 2-2 साल कैद की सजा हुई है।

साढ़े 5 महीने तक चला ट्रायल

करीब साढ़े पांच महीने चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि 27 सितंबर 2024 को शाहजहानाबाद मल्टी में आरोपी अतुल ने बच्ची का अपहरण कर पहले रेप किया। फिर उसे घर की टंकी में बंद कर दिया था

यह है पूरा मामला

शाहजहांनाबाद इलाके में रहने वाली 5 साल की बच्ची से रेप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। नगर निगम की फॉगिंग के दौरान आरोपी अतुल निहाले ने इसका फायदा उठाकर उसका मुंह दबा लिया और कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बच्ची के शव को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। लेकिन बदबू और मक्खी की वजह से उसे प्लास्टिक के टैंक में डालकर ऊपर से जूते और चप्पल रख दिए।

किताब लेने गई और फिर वापस नहीं लौटी

घटना के दौरान मासूम के पिता-मां दोनों कहीं गए हुए थे, बच्ची दादी के साथ घर पर थी। बच्ची दादी के पास से दूसरे फ्लैट में किताब लेने गई और फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने इस मामले में अपहरण की धारा में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया और बच्ची की तलाश शुरू की थी। गुरुवार को मासूम का शव मिला। 

48 घंटे बाद मिली थी लाश

रातभर सर्चिंग के बावजूद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन सुबह फिर सर्चिंग शुरू की। पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर जिम्मेदारियां बांटी। इलाके के सीसीटीवी, नाला, लोगों के घरों की जांच की गई। 27 सितंबर की सुबह नगर निगम से मल्टी के पिछले हिस्से ही सफाई कराई जा रही थी। करीब 48 घंटे बाद बिल्डिग के पास ही बंद घर में सृष्टि की लाश मिली।

तीनों को ठहराया था दोषी

पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 20 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। अतुल निहाले ने बच्ची का रेप कर हत्या की थी। अतुल की बहन चंचल भालसे ने शव छुपाने में मदद की और आरोपी की मां बसंती बाई ने इस घटना के जानकारी सब से छुपाई थी। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने इस मामले में तीनों को दोषी ठहराया था।

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