MP शासकीय कर्मचारियों के प्रमोशन का क्या रास्ता निकाल रही है सरकार, पढ़िए Bhopal Samachar


मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 14 मार्च को विधानसभा में कहा था कि यदि विपक्ष बाधा उत्पन्न नहीं करता है तो हम शासकीय कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता निकाल रहे हैं। मंत्रालय में इस बात को लेकर चर्चा है। कर्मचारियों ने बताया है कि सरकार का प्रमोशन के लिए फार्मूला क्या हो सकता है। 

बिना आरक्षण के प्रमोशन प्रक्रिया शुरू होगी

विधि विभाग के सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारियों का वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन किया जाएगा। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) के दौरान किस तारीख से उनकी वरिष्ठता मानी जाएगी। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। विधि विभाग के कर्मचारियों को विभागीय भर्ती नियम के अनुसार वरिष्ठताक्रम में एक जनवरी 2024 से पदोन्नति के साथ-साथ आर्थिक लाभ दिया जा चुका है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे

सूत्रों के मुताबिक, सरकार 2002 से अब तक एससी-एसटी वर्ग के 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का प्रमोशन कर चुकी है। हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2024 को अपने 35 पन्नों के फैसले में कहा था कि 2002 के नियम के आधार पर एससी-एसटी वर्ग के जिन कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया गया, उन सभी का 2002 की स्थिति में डिमोशन किया जाए। मगर, सरकार ने तय किया है कि इन कर्मचारियों का डिमोशन नहीं किया जाएगा। इसके लिए विधि विभाग रास्ता निकाल रहा है।

सभी कर्मचारियों के प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगे

कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग नए निर्देश जारी करेगा। जिसे विभागों में लागू किया जाएगा। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विचाराधीन प्रकरण में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। इसी प्रक्रिया के आधार पर अब बाकी विभागों में भी सशर्त प्रमोशन दिए जाएंगे। विधि विभाग ने जिन कर्मचारियों के प्रमोशन आदेश जारी किए, उनमें इस शर्त का उल्लेख किया है।

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