सड़क दुर्घटना मामले में कोर्ट का बड़ा फैसलाः मृतक की पत्नी को 25 लाख और दूसरे मृतक के मां-बाप को 16 लाख देने के आदेश, दो घायलों के लिए 10 लाख मंजूर


हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिला न्यायालय ने एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत मामले में बड़ा फैसला दिया है। जिला कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत युवक की (गर्भवती) पत्नी को 25 लाख और दूसरे मृत युवक के आश्रित मां-बाप को 16 लाख रुपए का क्लेम मंजूर किया है। इस मामले में दो अन्य घायलों के लिए भी 10 लाख रुपए कोर्ट ने राशि मंजूर की है।

दरअसल दुर्घटना 17 मार्च 2020 को इंदौर-खंडवा रोड, दत्त मंदिर के पास हुई थी। बाइक से जा रहे दोस्तों को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। महू निवासी निर्मल उर्फ गुड्‌डा (21) और धार निवासी राज सोलंकी, खरगोन निवासी रोहित सोलंकी, राहुल सोलंकी दो बाइकों पर सवार होकर काम पर जा रहे थे। तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस हादसे में इलाज के दौरान निर्मल और राज की मौत हो गई जबकि रोहित और राहुल घायल हो गए थे। चारों दोस्त ठेके पर काम करते थे।

दुर्घटना के एक साल बाद लगाया केस
घायलों के परिवारों ने अपने एडवोकेट एलएन यादव की ओर से 2 फरवरी 2021 को जिला कोर्ट में क्लेम केस लगाया। इसमें आजाद नगर निवासी ट्रक मालिक नरदेव सिंह गुर्जर, हरियाणा के मेवात निवासी चालक जमशेद खुर्शीद और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा दिलाने की मांग की गई। इस केस की चार साल तक सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान पत्नी ने गर्भवती होने का जिक्र किया, तो कोर्ट ने उसके पेट में बच्चे को भी जीव (जीवित) मानकर मृतक के भरोसे चार लोगों को आश्रित माना। परिवार के मुखिया की असमय मौत के बाद इस क्लेम राशि से परिवार का गुजर-बसर होगा।

28 फरवरी 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया

28 फरवरी 2025 को कोर्ट ने निर्मल की मौत के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसके लिए ट्रक जिसका बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. का था, आदेश दिया कि वह निर्मल के चार आश्रितों को 20.12 लाख रु. क्लेम राशि अदा करें। यह राशि क्लेम पेश करने की तारीख से 6% ब्याज की राशि सहित 25 लाख रु. अदा करनी होगी। हादसे में निर्मल के साथ उसके दोस्त राज की मौत भी हो गई थी। राज अविवाहित था, परिवार का इकलौता बेटा हाेने की वजह से माता-पिता उसी पर आश्रित थे। उनके गुजारे के लिए कोर्ट ने 13.23 लाख रु. 6% ब्याज की राशि सहित 16 लाख रु. परिवार को देने का आदेश दिया है।

घायल दो युवकों के लिए 10 लाख रुपए

हादसे में राहुल की हड्डियां फ्रेक्चर हुई थीं, जिसके लिए 4 लाख रु. का क्लेम मंजूर किया गया। वहीं एक अन्य रोहित के जख्मी होने के मामले में कोर्ट ने 6 लाख रुपए की क्लेम राशि मंजूर की है।

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