MP के इस जिले में भीख मांगने और देने पर रोक: नई सुरक्षा संहिता के तहत होगा एक्शन, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

अमित पवार, बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
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नए आदेश के तहत न केवल भीख मांगना, बल्कि भीख देना भी अब अपराध होगा। वहीं भिक्षुकों से किसी भी तरह का सामान खरीदना भी प्रतिबंधित किया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति किये जाने या बढ़ावा दिए जाने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन की चिंता है कि भिक्षावृत्ति में संलग्न कई लोग नशे का सेवन करते हैं। इससे चौराहों पर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। भिक्षावृत्ति की आड़ में आपराधिक गतिविधियां भी चलाई जाती हैं।
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