बेटियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण पर हाईकोर्ट का अहम फैसलाः मां के साथ रह रही है तो अवैध हिरासत नहीं


कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने बेटियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि-बेटियां यदि अपने मां के साथ रह रही है तो अवैध हिरासत नहीं है। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने पिता की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा- यह प्रकरण अवैध हिरासत का नहीं, बल्कि वैवाहिक विवाद का है।

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दरअसल भोपाल निवासी लोकेश पटेल ने याचिका लगाई थी। याचिका में उन्होंने ससुरालवालों पर पत्नी और उसकी दो बेटियों को किडनैप करने का आरोप लगाया था। दोनों बेटियों के साथ कोर्ट में मौजूद मां ने याचिकाकर्ता पति के आरोपों को खारिज किया। पत्नी ने अपने बयान में होर्ट को बताया कि उसने अपनी मर्जी से पति का घर छोड़ा है। दोनों ओर की तर्क और दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उक्त फैसला दिया है।

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